EPFO के निशाने पर हैं कर्मचारियों का PF जमा न करने वाले प्रतिष्ठान Prayagraj News
निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। जो संस्था या ठेकेदार अपने कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा कर रहे हैं उनके खिलाफ ईपीएफओ के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रयागराज, [प्रमोद यादव]। निजीकरण के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लोगों को सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। दिनों दिन सरकारी विभागों में भर्तियां कम होती जा रही है और निजीकरण का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ईपीएफओ की जिम्मेदारी और बढ़ती जा रही है। उसे निभाने के लिए विभाग ने सक्रियता बढ़ा दी है। इसके तहत जो प्रतिष्ठान या ठेकेदार इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रतिष्ठान कर्मियों का पीएफ नहीं जमा कर रहे हैं, उन्हें भी नोटिस भेजी गई है।
पीएफ जमा न करने पर प्रतिष्ठानों के बैंक खातों से हो रही वसूली
पीएफ जमा न करने पर कुछ प्रतिष्ठानों के बैंक खातों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके बैंक खातों से पैसा काटकर उसे पीएफ के खाते में जमा करने के लिए बैंक मैनेजरों को निर्देश दिया गया है। इसका पालन न करने पर बैंक मैनेजरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खास बातें
- 03 महीने से अधिक समय से जमा नहीं किया पीएफ
- 06 करोड़ रुपये भेजी जाती है हर महीने पेंशन
- 06 जिले कवर होते हैं प्रयागराज से
- 13 प्रतिष्ठान हैं अवमुक्त
- 20 या इससे अधिक कर्मियों वाले प्रतिष्ठान को कराना है रजिस्ट्रेशन
- 644 प्रतिष्ठानों को ईपीएफओ ने भेजी नोटिस
- 4179 प्रतिष्ठान ईपीएफओ में हैं पंजीकृत
- 53929 कर्मियों के खाते में हर महीने भेजते हैं पेंशन
कुछ प्रतिष्ठान कई माह से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कर रहे
कुछ प्रतिष्ठान तीन से महीने से अधिक समय से अपने कर्मियों का पीएफ जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें नोटिस भेजी गई है। अगर यह प्रतिष्ठान पीएफ जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ठेकेदार नहीं करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन
रेलवे, नगर निगम, बिजली, प्रयागराज विकास प्राधिकरण सहित कई बड़े संस्थानों में काम करने वाले ठेकेदार पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। इन ठेकेदारों के अधीन दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए विभागों को नोटिस भेजी गई है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी।
आकस्मिक मौत पर परिवार को दी जा रही पेंशन
निजी क्षेत्र, निगम या सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मियों को पेंशन यहीं से दी जाती है। यहां जिस कर्मी का भी पंजीकरण है, उसे कम से कम एक हजार रुपये पेंशन दी जाती है और ज्यादा पीएफ जमा होने पर पेंशन बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति के नाम पीएफ जमा है, उसकी आकस्मिक मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन मिलती है।