Move to Jagran APP

रिटर्न भरना नहीं होगा मुश्किल, आयकर विभाग करेगा आपकी मदद Prayagraj News

आप रिटर्न भरिए जमा-खर्च आयकर विभाग बताएगा। एक जून से वार्षिक वित्तीय विवरणी जारी करने की तैयारी है। विभाग करदाताओं को विवरणी मुफ्त उपलब्ध कराएगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 26 Feb 2020 10:09 AM (IST)Updated: Wed, 26 Feb 2020 10:09 AM (IST)
रिटर्न भरना नहीं होगा मुश्किल, आयकर विभाग करेगा आपकी मदद Prayagraj News
रिटर्न भरना नहीं होगा मुश्किल, आयकर विभाग करेगा आपकी मदद Prayagraj News

प्रयागराज, [राजकुमार श्रीवास्तव]। अगर आपको लगता है कि आयकर रिटर्न भरना मुश्किल काम है तो इसकी चिंता अब छोड़ दीजिए। क्योंकि इस कार्य में आपकी मदद खुद आयकर विभाग करेगा। जो पैन नंबर व आधार कार्ड आपने बैैंक खाते में लगाए हैैं, उसके माध्यम से आयकर विभाग आपकी जमा-निकासी पर नजर रखे है। आपकी सुविधा के लिए वह आपको वार्षिक वित्तीय विवरणी (ऐनुअल फाइनेंसियल स्टेटमेंट) मुफ्त उपलब्ध कराएगा। इससे समस्त लेनदेन की जानकारी पार्टी वार आपको मिल जाएगी। इसे एक जून से लागू कर दिया जाएगा।

loksabha election banner

खर्च का पूरा ब्योरा विवरणी में दर्ज होगा

वार्षिक वित्तीय विवरणी का नाम 26 (एएफएफ) रखा गया है। इसके लिए आयकर अधिनियम में धारा 285 (बी-बी) जोड़ी गई है। दरअसल जितने भी बैैंक हैैं, सभी से आयकर विभाग ऑनलाइन पैन या आधार नंबर पर नकद जमा या निकासी का विवरण स्वचालित आधार से प्राप्त कर रहा है। विदेश यात्रा के लिए टूर पैकेज लेने पर भी पैन अनिवार्य है। ऐसे में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली इस विवरणी के माध्यम से करदाताओं को यह पता चल जाएगा कि उनके द्वारा विभिन्न बैंकों से कितने रुपये निकाले गए और कितना जमा किया गया। करदाता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा विदेश में किए गए सैर-सपाटे यानी विदेश भ्रमण पर खर्च का ब्योरा भी इस विवरणी में दर्ज होगा।

शेयरों के खरीद बिक्री की भी होगी जानकारी

विवरणी में शेयर बाजार अथवा पूंजी बाजार में खरीदे एवं बेचे गए सभी शेयर की भी जानकारी होगी। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में किए गए निवेश की भी जानकारी  करदाताओं को दी जाएगी।

अचल संपत्ति में खरीद-बिक्री की सूचना भी मिलेगी

अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार की खरीद अथवा बिक्री की सूचना भी प्रपत्र के जरिए मिलेगी। अभी तक आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को वार्षिक विवरण ए (एस) दिया जाता था, जिसमें टीडीएस, टीसीएस और करदाता द्वारा जमा किए गए अग्रिम कर एवं अन्य करों की जानकारी होती थी। नई व्यवस्था में यह सूचनाएं भी मिलती रहेंगी।  

व्यवसायियों को खास फायदा

ऐसे करदाता जो व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, उन्हें खास फायदा होगा, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरणी में उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रधान आयकर आयुक्त सुबचन राम का कहना है कि रिटर्न में बदलाव होने की बात है, लेकिन अधिकृत कोई सूचना नहीं है।

कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं

कर एवं वित्त सलाहकार डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरणी लाने का मकसद प्रत्येक करदाता द्वारा किए गए लेनदेन पर विभाग की पैनी नजर रखना है। साथ ही विभाग को वित्तीय एजेंसियों की ऑनलाइन सूचनाएं भी मिलती रहें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.