लड़की से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने पर मिली दस साल की कैद
लड़की को अपने कमरे पर ले जाकर नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो भी बनाई। इसी वीडियो द्वारा उसकी पुत्री को ब्लैकमेल करता था और साथ में भाग जाने के लिए दबाव डालता था। पीड़िता से दो लाख रुपये की भी मांग की थी।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और ब्लैकमेल कर धमकी देने का आरोप साबित होने पर आरोपित शैलेश कुमार गिरी को दस साल की कैद और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पूनम ने पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन करने, एडीजीसी राहुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदु प्रकाश सिंह, सविता पाठक एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
झूंसी थाने में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2017 में उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। वह उसे लेकर अस्पताल में भर्ती था। आरोपित शैलेश कुमार गिरी वहां पर बीएमएस की ट्रेनिंग कर रहा था। परिवार से संपर्क में आ गया। फिर वह मरीज को देखने के बहाने उसके घर आया जाया करता था। वह नाबालिग पुत्री को बहलाने फुसलाने लगा। कोचिंग आते-जाते समय पीछा करने लगा था। उसकी पुत्री को अपने किराए के कमरे पर ले जाकर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो भी बनाई। इसी वीडियो द्वारा उसकी पुत्री को ब्लैकमेल करता था और साथ में भाग जाने के लिए दबाव डालता था। पीड़िता से दो लाख रुपये की भी मांग की थी। आरोपित से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या का भी प्रयास किया किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में पांच गवाह पेश किए।
हत्या और लूट मामले में आरोपित की जमानत खारिज
प्रयागराज : घर में घुसकर हत्या और लूट मामले में आरोपित बलिराम उर्फ बल्ली की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने एडीजीसी केएन सिंह और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद नामंजूर कर दिया है। आठ जनवरी 2019 की सरायइनायत थाने में ठाकुर प्रसाद मिश्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात डेढ़ बजे के लगभग आधा दर्जन लोग उसके घर में घुस आए। पत्नी दुर्गा देवी की हत्या कर दी और उसके पुत्र शारदा प्रसाद, बहू कुसुम को भी धारदार हथियार से घायल कर दिया था।
यूसुफपुर हत्याकांड में आरोपितों की जमानत खारिज
प्रयागराज : एक ही परिवार के पांच लोगों की जघन्य हत्या करने में आरोपित अमराज उर्फ अभयराज खरवार एवं प्रदीप कुमार जोशी उर्फ खरवार की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ता एवं अभियोजन के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर किया। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि दौरान विवेचना मांडा क्षेत्र में मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया था कि वे थाना सोरांव के बनकट के पास बगीचे में डेरा डाले थे। दिन में रेकी और रात में घर में घुसकर चोरी और हत्या जैसे अपराध करते थे। बदमाशों के बयान के आधार पर ही आरोपितों का नाम प्रकाश में आया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत खारिज कर दी।