सौतेली मां जंजीरों से बांधकर मारती थी, भूखा रखती थी, किशोर न्याय बोर्ड से जुल्म बयां किया तो सभी की आंखें हुईं नम
15 वर्षीय बेगुनाह ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सौतेली मां के जुल्मों को बयां किया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। भांजे के अपहरण के झूठे केस में फंसाने की दास्तां सुनाई। सौतेली मां जंजीर में बांधकर उस पर जुल्म ढाती थी। उसे दोषमुक्त किया गया।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जब दो माह के भांजे के अपहरण की साजिश में फंसे 15 वर्षीय किशोर ने सौतेली मां के जुल्मों को बयां किया तो वहां उपस्थित सभी की आंखें भर आईं। किशोर न्याय बोर्ड ने बयान दर्ज करने के बाद किशोर को राजरूपपुर स्थित बालगृह भेज दिया। प्रयागराज में किशोर न्याय बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसले में किशोर पर लगे आरोप को निराधार पाया, जिसके आधार पर उसे दोष मुक्त कर दिया गया। अब किशोर पर मुकदमा नहीं चलेगा।
पिता की मौत के बाद किशोर व छोटी बहन को प्रताडि़त करती थी सौतेली मां : प्रयागराज जिले में शहर के शाहगंज निवासी इस किशोर की मां का निधन हो गया है। पिता ने दूसरी शादी की तो वह भी कुछ वर्ष बाद चल बसे। किशोर की दो बहनें हैं। बड़ी की शादी हो चुकी है जबकि एक छोटी है। पिता की मौत के बाद सौतेली मां ने दूसरे धर्म के शख्स से निकाह कर लिया। इसके बाद किशोर और उसकी छोटी बहन पर सौतेली मां व उसका दूसरा पति जुल्म ढाने लगा।
भांजे के अपहरण के झूठे केस में फंसाया गया था : किशोर को जंजीर से बांधकर पीटा जाता था। कई दिन उसे भूखा रखा जाता था। आपबीती उसने सुनाई कि उसे भांजे के अपहरण में सौतेली मां ने ही षडयंत्र के तहत फंसा दिया।
बड़ी बहन रखने के लिए तैयार हुई पर बहनोई ने मना कर दिया : किशोर अपनी बड़ी बहन और बहनोई के साथ रहना चाहता है। बड़ी बहन तो तैयार हो गई मगर बहनोई नहीं तैयार हुआ।
किशोर को भेजा गया बाल गृह संरक्षण केंद्र : किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट शिवार्थ खरे, सदस्यगण नरेंद्र कुमार साहू, शीला यादव ने किशोर को दोष मुक्त करते हुए उसे बाल कल्याण समिति के जरिए बाल गृह राजापुर में संरक्षित करा दिया। समिति के चेयरमैन अखिलेश मिश्रा ने बताया कि किशोर की काउंसिलिंग कराई जाएगी। उसके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा।
Edited By Brijesh Srivastava