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हाई कोर्ट का आदेश, मानक के अनुरूप लंबाई वालों को कांस्टेबल भर्ती 2018 प्रक्रिया में करें शामिल

हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2018 में अलग मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर जिन अभ्यर्थियों की लंबाई मानक के अनुरूप है उनको भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 10 Jun 2020 08:56 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 08:58 PM (IST)
हाई कोर्ट का आदेश, मानक के अनुरूप लंबाई वालों को कांस्टेबल भर्ती 2018 प्रक्रिया में करें शामिल
हाई कोर्ट का आदेश, मानक के अनुरूप लंबाई वालों को कांस्टेबल भर्ती 2018 प्रक्रिया में करें शामिल

प्रयागराज, जेएनएन। UP Police Constable Recruitment 2018 : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2018 में अलग मेडिकल बोर्ड से जांच कराने पर जिन अभ्यर्थियों की लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई है उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया है। अमन कुमार और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया।

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याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार समस्त याची कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान उनको यह कहकर बाहर कर दिया गया कि उनकी लंबाई निर्धारित मानक 168 सेंटीमीटर से कम है, जबकि स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से उन्होंने जांच कराई है, जिसमें उनकी लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई। हाई कोर्ट ने याचियों को पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति जमा करने की शर्त के साथ सीएमओ जौनपुर को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर लंबाई की जांच करने का निर्देश दिया था।

मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के तीन डॉक्टर और एक डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी मौजूद होना अनिवार्य था। कोर्ट के आदेश पर सीएमओ में मेडिकल बोर्ड गठित कर सभी की लंबाई की जांच कराई। याची संख्या एक, तीन और चार की लंबाई मानक के अनुरूप पाई गई, जबकि याची संख्या दो और पांच की लंबाई मानक से कम थी। कोर्ट ने याची एक, तीन और चार को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है।


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