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हाईकोर्ट : छात्रा को प्रवेश देने के लिए केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर के प्रधानाचार्य को निर्देश

बांदा का पता लिखने पर प्रधानाचार्य ने यह कहते हुए प्रवेश देने से इन्कार कर दिया कि याची का निवास विद्यालय से 226 किलोमीटर दूर है। वह पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के घर में रह रही है जो विद्यालय से मात्र छह किलोमीटर की दूरी पर है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 09:10 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 09:10 PM (IST)
हाईकोर्ट : छात्रा को प्रवेश देने के लिए केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर के प्रधानाचार्य को निर्देश
याची के पिता व मामा को दो हफ्ते में हलफनामा प्रधानाचार्य को देने का आदेश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय इफ्को फूलपुर, प्रयागराज के प्रधानाचार्य को याची छात्रा को प्रवेश देने का निर्देश दिया है। याची के पिता व मामा की ओर से इस आशय का हलफनामा दिया जाएगा कि वह अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई करेगी। इसके आधार पर कोर्ट ने तत्काल विद्यालय में प्रवेश देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची के पिता व मामा को दो हफ्ते में हलफनामा प्रधानाचार्य को देने का आदेश दिया है।

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226 नहीं महज छह किलोमीटर पर है घर

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमारी आराध्या त्रिपाठी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे का कहना था कि याची ने विद्यालय में सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उसे चयनित कर लिया गया। लेकिन, याची ने अपने पिता का बांदा स्थित स्थायी पता भरा था, क्योंकि अस्थायी पता भरने का कोई कालम नहीं था। बांदा का पता लिखने पर प्रधानाचार्य ने यह कहते हुए प्रवेश देने से इन्कार कर दिया कि याची का निवास विद्यालय से 226 किलोमीटर दूर है। याची का कहना था कि वह पढ़ाई करने के लिए अपने मामा के घर में रह रही है, जो विद्यालय से मात्र छह किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे उसे प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वह अपने पिता व मामा का की ओर से हलफनामा देने को तैयार है कि वह पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर रहेगी।


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