हाईकोर्ट ने एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके दो बेटों की याचिका कर दी खारिज
कोर्ट ने कहा कि एसपी विजिलेंस ने तहसीलदार बेहट सहारनपुर को नोटिस जारी कर कुछ संपत्तियों की जानकारी मांगी है। याची पीड़ित पक्ष नहीं है और नोटिस के खिलाफ याची ने राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों को शिकायत न कर सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
विधि संवाददाता प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधान परिषद सदस्य मोहम्मद इकबाल व उनके दो बेटों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एस पी उ प्र बिजिलेंस आयोग मेरठ ने तहसीलदार बेहट , सहारनपुर को नोटिस जारी कर कुछ संपत्तियों की जानकारी मांगी है। याची पीड़ित पक्ष नहीं है। और नोटिस के खिलाफ याची ने राजस्व विभाग के बड़े अधिकारियों को शिकायत न कर सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
तहसीलदार को जारी किया है नोटिस तो फिर क्यों परेशान
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मोहम्मद इकबाल व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि इससे पहले भी 2019 में एसपी ने उन्हें नोटिस जारी की थी। हाईकोर्ट ने याची को आयोग के समक्ष हाजिर होने को बाध्य करने पर रोक लगा दी है। अब एसपी ने उसी तरह से तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। याचियों को परेशान किया जा रहा है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नोटिस तहसीलदार को है, याचीगण को नहीं। वह पीड़ित पक्ष नहीं हैं।
कोरोना की लहर की वजह से एचजेएस परीक्षा स्थगित
प्रयागराज : मौजूदा समय में पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए 11, 12 व 13 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) सीधी व विभागीय भर्ती परीक्षा-2020 अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा में बैठने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जब भी परीक्षा होगी तब अर्ह माने जाएंगे। परीक्षा की सूचना अलग से दी जाएगी। यह जानकारी निबंधक (न्यायिक) चयन, नियुक्ति एवं वरिष्ठता एनसी पांडेय ने दी है।