हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव : ड्रेस कोड व परिचय पत्र के बिना वोट नहीं डाल सकेंगे अधिवक्ता
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 193 प्रत्याशी मैदान में हैं। नई कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। यूपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्षता से पूरा हो, उसके लिए इस बार विशेष तैयारी की गई। ड्रेस कोड व परिचय पत्र के साथ आने वाले अधिवक्ता ही वोट डाल पाएंगे। चुनाव में सिर्फ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का परिचय पत्र मान्य होगा। यहां तक कि यूपी बार कौंसिल का परिचय पत्र भी मतदान के लिए मान्य नहीं होगा। मतदान की निष्पक्षता के लिए कंप्यूटर पर बैठने व बैलट पेपर देने के लिए बाहर से कर्मचारी बुलाए गए हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कराने वाली एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने रविवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी।
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 193 प्रत्याशी मैदान में हैं। नई कार्यकारिणी का चुनाव करने के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा। वीसी मिश्र ने बताया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव के दौरान कैंपस में प्रवेश करने के लिए 20 गेट बनाए जाएंगे। जैसे ही मतदाता गेट के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही उसके परिचय पत्र का क्रमांक देखने के बाद फोटो खींची जाएगी। फिर वह रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर करके अंगुली में स्याही लगवाने के बाद वह वोट डाल सकेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव में जो अधिवक्ता अंगुली में स्याही लगवाने से मना करेंगे उन्हें भी वोट डालने से वंचित कर दिया जाएगा।
मोड़े हुए मतपत्र होंगे अवैध
मुख्य चुनाव अधिकारी वशिष्ठ तिवारी ने बताया कि मतपत्र में निर्देश के अतिरिक्त निशान बनाने या उसे मोड़कर मत पेटिका में न डालें। अगर ऐसा किया तो वह निरस्त कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव में मतदान स्थल व उसके आस-पास किसी को प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
सीसीटीवी से होगी निगरानी
वशिष्ठ तिवारी ने बताया कि चुनाव की निष्पक्षता के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। साथ ही हर प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी।