इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपा सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, फैसला सुरक्षित
मामले के अनुसार आजम पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा रखा है। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। याची ने इसी मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। आजम खान के वकीलों ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। आजम खान के वकीलों व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने निर्णय सुरक्षित किया है। ऐसी उम्मीद है कि इस मामले में अगले सप्ताह कोर्ट अपना निर्णय दे।
जमानत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
सपा सांसद को जमानत अगर हाई कोर्ट इस मामले में दे भी देती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आजम खान कई अन्य मामलों में भी जेल मे बंद हैं।
शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में केस दर्ज है
मामले के अनुसार आजम पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा रखा है। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। याची ने इसी मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। आजम खान के वकीलों ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया और कोर्ट में कहा कि उन्हें बेवजह राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम खान ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को कब्जा किया है। यही नहीं शत्रु संपत्ति को कब्जा कर जौहर विश्विद्यालय के परिसर में नियम विरुद्ध तरीके से शामिल किया गया है।
अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है।