महंत नरेंद्र गिरि के मुकदमे में चार जनवरी को होगी सुनवाई, जेल में हैं आनंद समेत तीन आरोपित
नैनी सेंट्ल जेल में बंद आनंद गिरि के अधिवक्ता सुनील पांडेय ने बताया कि बुधवार को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पत्रावली सुनवाई के लिए पेश हुई जिस पर उन्होंने चार जनवरी की तिथि नियत की।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु के मुकदमे में अब चार जनवरी को सुनवाई होगी। महंत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित उनके शिष्य आनंद गिरि, पूर्व पुजारी आद्या प्रसाद व उसका बेटे संदीप तिवारी सितंबर से नैनी जेल में निरुद्ध हैं। इन पर आरोप तय करने के लिए जिला न्यायालय ने चार जनवरी की तिथि नियत की है। सीबीआइ के द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के बाद परीक्षण के लिए सेशन न्यायालय पत्रावली सुपुर्द कर दी गई थी। आनंद गिरि के अधिवक्ता सुनील पांडेय ने बताया कि बुधवार को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पत्रावली सुनवाई के लिए पेश हुई, जिस पर उन्होंने चार जनवरी की तिथि नियत की।
कत्ल के आरोपित को मिली हाई कोर्ट से जमानत
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या करने के आरोपित की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने लोनी गाजियाबाद के शाहिद की अर्जी पर दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पांडेय ने बहस की। इनका कहना है कि एफआइआर दर्ज करने में तीन दिन की देरी की गई। देरी की वजह नहीं बताई गई है। हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। सोचने समझने के बाद दो गवाह तैयार किए गए कि उन्होंने मृतका को याची के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। लाश लावारिश हालत में इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई। उसके कपड़े से पहचान की गई। शिकायतकर्ता व याची की दुश्मनी है, उसका कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के उसे फंसाया गया है। वह 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।