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GST: एक जनवरी से नहीं मिलेगा प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, कारोबारियों में नाराजगी

कैट प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने जीएसटी के अंदर मिलने वाले पांच प्रतिशत के प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक जनवरी से खत्म करने के निर्णय का विरोध किया। कहा कि सरकार को टैक्स की बहुत जरूरत है तो व्यापारी से कर्ज ले ले और अपने खर्च पूरे करे।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 23 Dec 2021 05:08 PM (IST)Updated: Thu, 23 Dec 2021 05:08 PM (IST)
GST: एक जनवरी से नहीं मिलेगा प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट, कारोबारियों में नाराजगी
कैट प्रदेश अध्यक्ष ने प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक जनवरी से खत्म करने के निर्णय का विरोध किया

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने जीएसटी के अंदर मिलने वाले पांच प्रतिशत के प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक जनवरी से खत्म किए जाने के निर्णय का विरोध किया है। कहा कि सरकार को यदि टैक्स की बहुत जरूरत है तो व्यापारी से कर्ज ले ले और अपने खर्च पूरे करे।

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फाइनेंस अधिनियम 2021 में कर दिया गया है संशोधन

महेंद्र गोयल ने  बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम विभाग ने फाइनेंस अधिनियम 2021 में संशोधन करते हुए धारा 108, 109 तथा 113 से 122 को एक जनवरी से लागू कर दिया है। साथ ही सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करते उपनियम एक के स्थान पर एए कर दिया गया है।

अभी तक व्यापारी को खरीदे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जीएसटीआर टूबी के आधार पर मिलता था। यदि किसी विक्रेता ने अपना जीएसटीआर वन दाखिल नहीं किया हो तो जीएसटीआर टूबी में दिखने वाली आइटीसी के पांच प्रतिशत को प्रोविजनल के आइटीसी के रूप में वह ले सकता था। अब इस व्यवस्था में बदलाव से केवल जीएसटीआर टूबी में दिखने वाली आइटीसी का लाभ ही मिलेगा। यदि किसी सप्लायर (विक्रेता) ने अपना बिल अपलोड नहीं किया है तो उस बिल के टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कहा कि यह इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर (विक्रेता) अपना बिल पोर्टल पर अपलोड कर देता है। महेन्द्र गोयल ने कहा कि यह न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि कोई सप्लायर (विक्रेता) अपना बिल पोर्टल पर अपलोड न करे तो उसका खामियाजा खरीददार को दिया जाना एकदम गलत है।

निपुण और उत्कृष्ट कारीगरों को दिया जाएगा पुरस्कार

माटीकला में निपुण और उत्कृष्ट कारीगरों को पुरस्कार दिया जाएगा। उप्र माटीकला बोर्ड के आदेश के अनुपालन में प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के माटीकला उद्यमियों व शिल्पकारों को 2021-22 के लिए 28 दिसंबर से नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें माटीकला की लघु प्रदर्शनी में प्रतिभागियों द्वारा तैयार उत्पादों में से उत्कृष्ट उत्पादों का चयन माटीकला फाइन आर्ट विशेषज्ञों के माध्यम से होने के बाद प्रथम आने वाले को 15 हजार, द्वितीय को 12 तथा तृतीय स्थान पाने वाले को 10 हजार रुपये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।यह जानकारी देते हुए परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी राम औतार यादव ने बताया कि पुरस्कार की धनराशि विजेता को चेक /आरटीजीएस/ नेफ्ट के माध्यम से दी जाएगी। कहा कि प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशांबी के इच्छुक माटीकला के कारीगर अपना आवेदन पत्र अपने ही जनपद के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से लेकर पूरी तरह भरने के बाद जमा का सकते हैं।


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