पूर्व विधायक चंद्रभद्र और उनके भाई को जेल, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा Prayagraj News
एमपी एमएलए कोर्ट ने सुल्तानपुर के पूर्व विधायक और उनके भाई को जेल भेज दिया है। दोनों पर मारपीट और फायरिंग का केस चल रहा है।
प्रयागराज, जेएनएन। मारपीट और फायरिंग के मामले में अभियुक्त सुल्तानपुर जिले के बाहुबली पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू और उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू जेल भेज दिए गए हैं। दोनों ने यहां एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को समर्पण के बाद जमानत के लिए अर्जी दी थी। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने गैर जमानती वारंट के आदेश का पालन न होने पर जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्क को सुनने के लिए सात अगस्त की तिथि मुकर्रर की है।
सुल्तानपुर के कूरेभार थाने में मारपीट और फायरिंग मामले के हैं आरोपित
यह मामला सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाने में 05 फरवरी 2016 को दर्ज हुआ था। आरोपित है कि सपा कार्यालय से अपने समर्थकों के साथ नीलम कोरी जब प्रमुख पद के लिए नामांकन पत्र भरने जा रही थीं, तभी ब्लाक गेट के बाहर अभियुक्त गणों ने जाति सूचक गालियां दीं। चंद्रभद्र सिंह के ललकारने पर यशभद्र सिंह ने फायर किया तथा लात-घूंसों से नीलम कोरी व अन्य लोगों को मारा था। उसमें कई लोग चुटहिल हुए थे।
कोर्ट में समर्पण के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लिया गया
कोर्ट में समर्पण के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपने निष्कर्ष में पाया कि अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से ही गैर जमानती वारंट जारी रहा है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। दोनों का वारंट बनाकर नैनी जेल भेजा गया।
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