Move to Jagran APP

पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News

पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद को विशेष कोर्ट में सरेंडर के बाद जमानत मिल गई। इस दौरान वह करीब दो घंटे न्यायिक हिरासत में रहे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 12 Jul 2019 01:12 PM (IST)Updated: Fri, 12 Jul 2019 01:12 PM (IST)
पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News
पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद ने एमपी एमएलए कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। विशेष कोर्ट एमपी एमएल में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। जमानत की शर्तों को पूरा करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री करीब दो घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे। 

loksabha election banner

लखीमपुर खीरी में फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी

25 अप्रैल 2014 को लखीमपुर खीरी के थाना मितौली में फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट नरेश चंद्र ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि पूर्व मंत्री कारों और बाइकों का जुलूस लेकर जा रहे थे। इससे जाम लग गया। वाहनों में दो-दो लीटर पेट्रोल डलवाया गया। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 

कोर्ट में दलील दी, राजनैतिक प्रतिद्वंदिता में झूठा फंसाया गया है

पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद की पेशी के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र ने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया। अभियोजन की ओर से विरोध में अभियोजन अधिकारी हरि ओंकार सिंह, लाल चंदन, राधाकृष्ण मिश्र, राजेश गुप्ता ने कहा कि आरोप सत्य है। अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने रिहा करने का सुनाया फैसला

उभय पक्ष की बहस एवं तर्क सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार होने पर अदालत ने पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को रिहा किए जाने का आदेश दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.