दो मुंहा सांप की तस्करी में शामिल आठ लोग गिरफ्तार, Prayagraj police ने दबोचा तो सांप के साथ मिले हथियार भी
दुर्लभ दो मुंहे सांप की तस्करी का मामला फिर पकड़ में आया है। अबकी मऊआइमा थाने की पुलिस ने एक दो मुंहा सांप बरामद कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस सांप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपये में बेचा जाता है।
प्रयागराज, जेएनएन। दुर्लभ दो मुंहा सांप की तस्करी का मामला फिर पकड़ में आया है। अबकी मऊआइमा थाने की पुलिस ने एक दो मुंहा सांप बरामद कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि इस सांप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपये में बेचा जाता है। मऊआइमा में ये आरोपित इस सांप को पांच लाख रुपये में बेचने आए थे। इन तस्करों के कब्जे से पिस्टल और कार बरामद की गई है।
प्रयागराज समेत कई जिलों के तस्कर गिरोह में
मऊआइमा थाने की पुलिस को दो मुंहा सांप की तस्करी की सूचना मिली तो उप निरीक्षक अभय चंद्र, उपनिरीक्षक संदीप यादव, उपनिरीक्षक सुमित त्रिपाठी, उप निरीक्षक रमेश कुमार ने सिपाहियों के साथ मऊआइमा के डिहवा किराव मोड़ के समीप नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। उसी दौरान दो कार को रोककर तलाशी ली गई तो एक लकड़ी के डिब्बे में दो मुंहा सांप भरा मिला। पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लेकर ताशी ली तो एक लाइसेंसी पिस्टल और 10 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ में पता चला कि वे लोग दो मुंहा सांप बेचने के लिए मऊआइमा आए थे। उन लोगों ने बताया कि यह सांप विदेश में 45 लाख रुपये में बेचा जाता है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों में बृजलाल पुत्र रामाधार निवासी बारी गांव, थाना सराय ममरेज, रजनीश कुमार पुत्र शारदा प्रसाद निवासी थुलमा, थाना उतरांव, प्रदीप कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी बारी गांव, थाना सराय ममरेज, बब्बू पुत्र मुन्नू फकीर निवासी धोबिया थाना औराई, जनपद भदोही, राहुल राय उर्फ डिंपल राय पुत्र बच्चा राय निवासी मीरजापुर, थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया, प्रेमचंद सरोज पुत्र गोकुल प्रसाद निवासी नडाल, थाना मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर, राजेंद्र प्रसाद पुत्र राम चंद्र निवासी वरना खोजापुर, थाना फूलपुर व राधेश्याम पुत्र बंशीलाल निवासी मड़वा, थाना सराय ममरेज को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से सांप रखने का उपकरण, दो चार पहिया गाड़ी, एक लाइसेंसी पिस्टल, 10 अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल व कारतूस बरामद किया गया। इनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस लिखा गया है।