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जिला अधिवक्ता संघ का मतदान 22 अप्रैल को होगा, एल्डर कमेटी ने की घोषणा Prayagraj News

जिला अधिवक्ता संघ के मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है। 20 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 21 से 23 मार्च तक मतदाता सूची में आपत्ति ली जाएंगी।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2020 02:08 PM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2020 05:58 PM (IST)
जिला अधिवक्ता संघ का मतदान 22 अप्रैल को होगा, एल्डर कमेटी ने की घोषणा Prayagraj News
जिला अधिवक्ता संघ का मतदान 22 अप्रैल को होगा, एल्डर कमेटी ने की घोषणा Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। एल्डर कमेटी की बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के लिए चुनाव पर चर्चा के साथ ही तिथियों की घोषणा कर दी गई। एल्डर कमेटी ने मतदान की तिथि 22 अप्रैल को घोषित की है। वहीं 23 अप्रैल को मतगणना होगी। 

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अखिलेश झा को एल्डर कमेटी में शामिल किया गया

चेयरमैन नरेंद्र देव पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्य उमाशंकर तिवारी, कृष्ण बिहारी तिवारी, धारा सिंह, अखिलेश झा और चुनाव अधिकारी वेणी माधव पांडेय उपस्थित रहे। कमेटी के सदस्य अशोक सारस्वत के खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके स्थान पर नियमानुसार अखिलेश झा को एल्डर कमेटी में शामिल किया गया।

20 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा

चुनाव पर चर्चा के बाद बताया गया कि 13 से 17 मार्च तक  चंदा जमा किया जाएगा। 20 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 21 से 23 मार्च तक मतदाता सूची में आपत्ति ली जाएंगी। 25 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 26 और 27 मार्च को नामांकन फार्म की बिक्री होगी। इसके बाद 30 मार्च से एक अप्रैल तक प्रत्याशियों का नामांकन किया जाएगा। इसी क्रम में 2 और 3 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 अप्रैल को नामांकन वापसी और सात अप्रैल को वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 20 अप्रैल को दक्षता भाषण होगा। इसके बाद 22 अप्रैल को मतदान और 23 अप्रैल को मतगणना होगी। 

बैठकों और उनके द्वारा पारित प्रस्ताव को अवैध करार दिया गया है

बताया गया कि निवर्तमान कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी संघ की नियमावली के उपबंधों के अनुरूप संघ की एल्डर कमेटी में सन्निहित हो चुके हैैं। एल्डर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र देव पांडेय ने कहा कि एल्डर कमेटी की ओर से निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा आयोजित की गई बैठकों और उनके द्वारा पारित प्रस्ताव को अवैध करार दिया गया है। उनसे अपेक्षा है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त न हों।


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