व्यापारियों से ग्रास नहीं, नेट टैक्स पर विभाग वसूलेगा ब्याज Prayagraj News
पहले ब्याज का निर्धारण ग्रास टैक्स पर किया गया था लेकिन दो दिन पहले दिल्ली में हुई काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि व्यापारियों से अब नेट टैक्स पर ब्याज लिया जाएगा।
प्रयागराज,जेएनएन। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत विलंब से रिटर्न (3-बी) दाखिल करने वाले जिन 78 हजार व्यापारियों को सीजीएसटी विभाग ने नोटिस जारी किया था, उनके लिए राहत भरी खबर है। विभाग अब उनसे ग्रास (सकल) नहीं, बल्कि नेट टैक्स पर ब्याज वसूलेगा। विभाग ने यह कदम जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के बाद उठाया है।
78 हजार ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करके नोटिस जारी किया था
विभाग ने इलाहाबाद (प्रयागराज) परिक्षेत्र में आने वाले 12 जिलों के करीब 78 हजार ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करके नोटिस जारी किया था, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद से 3-बी रिटर्न विलंब से दाखिल किया था। इन पर लगभग 75 करोड़ रुपये ब्याज का निर्धारण किया था। पहले ब्याज का निर्धारण ग्रास टैक्स पर किया गया था, लेकिन दो दिन पहले दिल्ली में हुई काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि व्यापारियों से अब नेट टैक्स पर ब्याज लिया जाएगा। अफसरों का कहना है कि बैठक में हुए फैसले से संबंधित संशोधित आदेश अभी मिला नहीं है, लेकिन विभाग ने व्यापारियों को राहत देते हुए नेट टैक्स पर ब्याज लेने का निर्णय लिया है। नियमानुसार व्यापारियों को हर महीने की 20 तारीख तक 3-बी रिटर्न फाइल करना होता है। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माने का प्रविधान है। व्यापारी भी नेट टैक्स पर ही ब्याज लेने की मांग कर रहे थे। सीजीएसटी विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव चंदेल का कहना है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से संशोधित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारी नेट टैक्स पर ब्याज जमा कर सकते हैैं।
वर्षवार कितने व्यापारियों ने विलंब से दाखिल किया रिटर्न
-2017-18 में 25 हजार
-2018-19 में 28 हजार
-2019-20 में 25 हजार
वर्षवार ब्याज की रकम (करोड़ में)
-2017-18 में 25
-2018-19 में 38
-2019-20 में 12 करोड़