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Prayagraj में अब रात नौ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू, मार्निंग वाकर्स ने किया था सुबह रोक पर विरोध

नाइट कर्फ्यू के समय में एक दिन बाद ही डीएम ने बदलाव कर दिया है। रात में एडीजी जोन प्रेम प्रकाश और आइजी रेंज केपी सिंह एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी समेत आला अधिकारियों ने शहर की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों को सचेत किया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 10:47 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 10:47 PM (IST)
रात में आला पुलिस अधिकारियों ने शहर की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों को सचेत किया

प्रयागराज, जेएनएन। प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू के समय में एक दिन बाद ही डीएम ने बदलाव कर दिया है। अब नाइट कर्फ्यू रात नौ से सुबह छह बजे तक ही लगा रहेगा। यह आदेश 20 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। रात में एडीजी जोन प्रेम प्रकाश और आइजी रेंज केपी सिंह, एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी समेत आला अधिकारियों ने शहर की सड़कों पर पैदल चलकर लोगों को सचेत किया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। रात नौ बजे के बाद जगह जगह पर पुलिस ने चेकिंग लगा दी। लोगों को आगाह किया गया कि नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

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पहले रात से सुबह आठ तक का था आदेश

बुधवार की देर रात प्रदेश सरकार के निर्देश पर डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने नाइट कर्फ्यू की गाइड लाइन जारी की थी। उसके अनुसार नाइट कर्फ्यू का समय रात दस से सुबह आठ बजे तक निर्धारित किया था। सुबह आठ बजे तक कफ्र्यू का मार्निंक वाकर्स ने विरोध जताया। कई लोगों ने इसकी अफसरों से शिकायत भी की। कहा कि सुबह की दिनचर्या के लिए राहत देनी चाहिए। सुबह जो लोग मार्निंग वॉक को निकलते हैं, वह मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं। बताया कि प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय रात नौ से सुबह छह बजे तक ही रखा गया। इसलिए यहां भी सुबह आठ के बजाय छह बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रखा जाय। फिलहाल शाम तक डीएम ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया है। उन्होंने रात नौ से सुबह छह बजे तक का नाइट कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। डीएम का आदेश मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस ने बाजार में दुकानें नौ बजे के बाद बंद करवा दी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बाजारों में नाइट नाइट कर्फ्यू की मुनादी भी करवा दी गई कि इस दौरान बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 अप्रैल तक लागू रहेगा।


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