Covid-19 Vaccination: जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी लगेगा कोरोना टीका, जानें- स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन
अगर किसी के पास आधार कार्ड वोटर आइडी कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पेंशन पेपर आदि पहचान पत्र नहीं हैं तो भी उन्हें टीकाकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी के मद्देजनर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए गाइलाइन जारी किया है।
प्रयागराज, जेएनएन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का भी टीकाकरण करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
स्वास्थ्य मंंत्रालय किसी को टीकाकरण से नहीं वंचित करेगा
स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को टीके लगवाने के लिए किसी पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पेपर शामिल हैं। अगर किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं हैं तो उन्हें टीकाकरण से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसी के मद्देजनर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए गाइलाइन जारी किया है।
इस प्रक्रिया के बाद इन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी
इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु-संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिक्षुक, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिले की टास्क फोर्स करेगी। वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है। इन लोगों का कोविन ऐप पर पंजीकरण कराया जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम, जन्म का साल और लिंग दर्ज कराया जाएगा। मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इसका सत्यापन फैसिलिटेटर करेंगे जिसके बाद इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
नोडल अधिकारी विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे
स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक जिले की टास्क फोर्स जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो अलग-अलग समूह के लोगों की पहचान के लिए फैसीलिटेटर नियुक्त करेगा। यह फैसीलिटेटर लाभार्थियों की पहचान करेगा। नोडल अधिकारी उपलब्ध डेटा के मुताबिक इन लोगों के लिए विशेष वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन कराएंगे।