COVID-19 in UP: बढ़ते मामलों और कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
COVID-19 in UP इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर सरकार के इंतजाम पर असंतोष जाहिर किया है।
प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर सरकार के नियंत्रण के तमाम दावों के बाद भी यह बेहद घातक होता जा रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लेकर सरकार के इंतजाम पर असंतोष जाहिर किया है। बढ़ते मामलों को लेकर हाई कोर्ट नाराज है। सरकार के इंतजाम की जानकारी देने के तरीके पर कोर्ट ने नाराजगी जताने के बाद दो सितंबर को फिर से जवाब मांगा है।
यह नाराजगी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका के जवाब में मुख्य सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामा पर जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप पर ठोस कदम न उठाने पर सरकार की खिंचाई की है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के हलफनामा में कोविड-19 की राष्ट्रीय गाइडलाइन एक व दो के पालन के लिए उठाए गए किसी कदम की जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही एक दिन का समय देते हुए पूछा कि शारीरिक दूरी मानक व मास्क पहनने के नियम का पालन कैसे कराएंगे। इस याचिका पर दो सितंबर को पुन: सुनवाई होगी।
कोर्ट ने कहा कि लोग फिजिकल डिस्टेन्सिंग व मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि उनपर असर पड़े और वह लोग गाइडलाइन का पालन करने लगें। कोर्ट ने कहा कि हमको दिख रहा है कि लोग शारीरिक दूरी मानक व मास्क पहनने का पालन नहीं कर रहे हैं। यह सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है। अब सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे ऐसे लोगों पर असर पड़े और वह लोग कोविड प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन का पालन करने लगें।