आनंद गिरि की जमानत अर्जी अदालत में खारिज
महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार आनंद गिरि की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद नैनी सेट्रल जेल में बंद आनंद गिरि उर्फ अशोक कुमार चोटिया की जमानत अर्जी जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मृदुल कुमार मिश्र ने गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरान उल्ला, हरिकृष्ण पांडे, विनीत विक्रम, पल्लवी तथा सीबीआइ के अधिवक्ता एके सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि के तर्कों को सुनकर जमानत अर्जी नामंजूर की।
अदालत ने कहा कि विवेचना के दौरान मृतक का सुसाइड नोट एवं मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें एक वीडियो भी मिला है। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष की तरफ से उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था प्रस्तुत की गई है, वह मुकदमे के परीक्षण और आरोप के स्तर की है। यह मामला जमानत के स्तर पर है, इसलिए उसमें दिए गए निष्कर्षों का बचाव पक्ष को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।
न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने पर आज सुनवाई
नैनी सेट्रल जेल में बंद आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के पूर्व पुजारी आद्या प्रसाद व उसके बेटे संदीप तिवारी की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाए जाने पर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। तीनों आरोपितों को 12 नवंबर तक के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने न्यायिक हिरासत में कारागार में रखे जाने का आदेश दिया था। वायस टेस्ट की अनुमति मिली तो मजबूत होगा सीबीआइ का पक्ष
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : महंत नरेंद्र गिरि मृत्यु मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) अब अभियुक्त आनंद गिरि का वायस टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी को अभियुक्तों का पालीग्राफ टेस्ट की अनुमति अदालत से नहीं मिली थी, लेकिन उसे उम्मीद है कि वायस टेस्ट की अनुमति मिल जाएगी। ऐसा होने पर सीबीआइ का पक्ष काफी मजबूत हो जाएगा। वायस टेस्ट कराए जाने संबंधी अर्जी पर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी।
सूत्रों का कहना है कि आनंद गिरि के मोबाइल से सीबीआइ को कई आडियो क्लिप मिले हैं। उसमें महंत नरेंद्र गिरि को लेकर कई तरह बातें हैं। इसी आधार पर अभियुक्त का वायस टेस्ट करवाए जाने के लिए अर्जी दी गई है। सीबीआइ से पहले प्रकरण की जांच के लिए गठित पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) को तीसरे आरोपित संदीप तिवारी के मोबाइल से भी एक आडियो मिला था। उसमें कुछ लोग महंत को लेकर अपमानजनक बात कह रहे थे। माना जा रहा है कि सीबीआइ आनंद गिरि और संदीप तिवारी के मोबाइल में मिले आडियो का मिलान वायस टेस्ट कराए जाने के बाद करेगी। आनंद के मोबाइल में कई राज दफन होने की बात कही जा रही है। फिलहाल नजरें कोर्ट के फैसले पर टिक गई हैं। अनुमति मिलने की दशा में जांच एजेंसी नैनी सेट्रल जेल जाकर आवाज का नमूना लेगी। महंत नरेंद्र गिरि 20 सितंबर को श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिले थे। उनका शव पंखे में फंदे से लटकता मिला था।