पूर्व सांसद अतीक के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय, देवरिया जेल से कोर्ट में पेश
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय होने के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किए।
इलाहाबाद (जेएनएन)। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय होने के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष ने तर्क प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप तय करते हुए गवाही के लिए दस अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की। मामला महेंद्र पटेल उर्फ बुद्धीलाल के अपहरण कांड से जुड़ा है। थाना धूमनगंज में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी, वर्ष 2009 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह महेंद्र पाल का अपहरण कर गवाही न देने के लिए दबाव बनाते हुए शपथ पत्र लिखवाया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले तीन अन्य आरोपी एजाज अख्तर, गुलफूल उर्फ रफीक और अशरफ पर आरोप तय किए जा चुके हैं।
अतीक अहमद की ओर से बहस पेश करने के लिए समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने अतीक अहमद के खिलाफ साजिश करके गवाह का अपहरण करने, धमकी देकर शपथपत्र लिखवाने सहित कुछ और बिंदुओं पर आरोप तय किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व राजेश गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किए। पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व सांसद अतीक को देवरिया जेल से कचहरी लाया गया। अतीक समर्थकों की भीड़ के मद्देनजर एसएसपी नितिन तिवारी ने कचहरी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। पेशी के बाद अतीक को पुलिस की गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया।