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हाईकोर्ट : सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की सशर्त जमानत

याची का कहना था कि उसे साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची दो वर्षों तक इंटरनेट मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई टलवाने की कोशिश नहीं करेगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 08:58 PM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 08:58 PM (IST)
हाईकोर्ट : सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले व्यक्ति की सशर्त जमानत
शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के बारे में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी देवरिया के अखिलानंद राव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है।

याची के खिलाफ देवरिया के कोतवाली थाना में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।  वह 12 मई 2020 से जेल में बंद है। याची का कहना था कि उसे साजिशन झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची दो वर्षों तक इंटरनेट मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही मुकदमे के विचारण में पूरा सहयोग करेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमे की सुनवाई टलवाने की कोशिश नहीं करेगा।


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