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धोखाधड़ी तथा षडयंत्र के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों को अंतरिम अग्रिम जमानत

Mafia MLA Mukhtar Ansari इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सोमवार को अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से अर्जी पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही उक्त मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Tue, 26 Jan 2021 03:16 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jan 2021 03:16 PM (IST)
धोखाधड़ी तथा षडयंत्र के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों को अंतरिम अग्रिम जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सोमवार को अब्बास व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की

प्रयागराज, जेएनएन। मऊ से बहुजन समाज पार्टी के विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गाजीपुर कोतवाली में धोखाधड़ी तथा  षडयंत्र आदि के आरोप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास व उमर अंसारी की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही पुलिस को विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है। इस प्रकरण पर अब अगली सुनवाई नौ को होगी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने सोमवार को अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से अर्जी पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही उक्त मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है। अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की कोतवाली में धोखाधड़ी व षडय़ंत्र आदि आरोपों मे प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

गाजीपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के के दो बेटों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। गाजीपुर के कोतवाली थाने में दर्ज एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसी पर सुनवाई के बाद सोमवार को हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

इस संबंध में हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी को विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अब्बास और उमर को विवेचना में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। 


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