Move to Jagran APP

वाणिज्यकर विभाग ने रिटर्न न फाइल करने वाले व्‍यापारियों पर शिकंजा Prayagraj News

व्यापारियों को प्रत्येक महीने का रिटर्न अगले माह के 20 तारीख तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होता है। लेकिन दिसंबर महीने में करीब साढ़े पांच जनवरी में लगभग सात और फरवरी में तकरीबन डेढ़ हजार व्यापारियों ने रिटर्न फाइल नहीं किए।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 07:00 AM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 08:22 AM (IST)
वाणिज्यकर विभाग ने रिटर्न न फाइल करने वाले व्‍यापारियों पर शिकंजा Prayagraj News
नोटिस का संतोष जनक जवाब न देने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

प्रयागराज,जेएनएन। वाणिज्यकर विभाग ने रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा है। पिछले दो-तीन महीनों में रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों को नोटिस भेजा जा रहा है। तय समय में नोटिस का जवाब न देने अथवा जवाब संतोषजनक न होने पर कर निर्धारण के साथ 50 हजार रुपये तक जुर्माना ठोंक दिया जाएगा।

loksabha election banner

वाणिज्यकर विभाग की ओर से व्‍यापारियों को जारी किया जा रहा है नोटिस

कमिश्नर वाणिज्यकर ने कर चोरी रोकने और रिटर्न न फाइल करने वाले व्यापारियों पर सख्ती करने के निर्देश जोन के एडिशनल कमिश्नरों को दिए हैं। उसी क्रम में नॉन फाइलर के खिलाफ नोटिसें जारी हो रही हैं। व्यापारियों को प्रत्येक महीने का रिटर्न अगले माह के 20 तारीख तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होता है। लेकिन, दिसंबर महीने में करीब साढ़े पांच, जनवरी में लगभग सात और फरवरी में तकरीबन डेढ़ हजार व्यापारियों ने रिटर्न फाइल नहीं किए।

नाेटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर देना होगा 50 हजार रुपये जुर्माना

इन सभी को नोटिसें जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। अफसरों का कहना है कि जवाब संतोषजनक न होने अथवा जवाब न देने पर धारा 62 के तहत कर निर्धारण व धारा 125 के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.