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Chinmayanand Case : हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के एक और आरोपित को दी जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 07:47 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 07:51 PM (IST)
Chinmayanand Case : हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के एक और आरोपित को दी जमानत
Chinmayanand Case : हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के एक और आरोपित को दी जमानत

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित सचिन सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। उस पर दुष्कर्म पीड़िता से मिलकर चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है।

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स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित सचिन सिंह की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता आरबी मिश्र और सचिन मिश्र ने बहस की। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपित विक्रम उर्फ दुर्गेश की भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है। इस अर्जी पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पीड़ित लॉ छात्रा को ब्लैकमेल के आरोप वाले केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

दुष्कर्म पीड़िता को मिल गई है जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने में आरोपित दुष्कर्म पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी बुधवार को ही मंजूर कर ली है। याची अधिवक्ता का कहना था कि छात्रा के साथ स्वामी चिन्मयानंद ने लंबे समय तक दुष्कर्म किया, फिर उसे ब्लैकमेल के आरोप में झूठा फंसाया गया है। वहीं, चिन्मयानंद की तरफ से कहा गया कि आरोपी छात्रा ने अपने मित्रों के साथ पांच करोड रुपये मांगे। फिर बदनाम करने की धमकी दी है। इसकी रिकार्डिंग एसआइटी को सौंपी गई है। पांच करोड़ रुपये न देने के कारण छात्रा ने चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केस की मेरिट पर कोई अभिमत न देते हुए पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया है।

चिन्मयानंद समेत सभी आरोपित अभी हैं जेल में

शाहजहापुर की एलएलएन छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। छात्रा व उसके दोस्त संजय, सचिन, विक्रम पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप है। पिछले दिनों दुष्कर्म व यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वह अपने दोस्त संजय के साथ राजस्थान के दौसा में 30 सितंबर को पुलिस को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में एसआइटी के गठन का आदेश दिया था। छह सितंबर को शाहजहांपुर पहुंची एसआइटी ने नए सिरे से जांच शुरू की तो परतें खुलती चली गईं। एसआइटी ने दुष्कर्म मामले में चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया और छात्रा के दोस्त संजय, सचिन, विक्रम को फिरौती मामले में उसी दिन गिरफ्तार किया, जबकि छात्रा को भी फिरौती मामले में 25 सितंबर को गिरफ्तार किया। अभी सभी आरोपित जेल में हैं।


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