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सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में तय होंगे आरोप

सांसद साक्षी महाराज व अन्‍य के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला धोखाधड़ी से संबंधित है। अगली सुनवाई छह मई रखी गई है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 10:40 AM (IST)
सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में तय होंगे आरोप
सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में तय होंगे आरोप

प्रयागराज : विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में मंगलवार को सांसद साक्षी महाराज व अन्य के मामले में सुनवाई हुई। धोखाधड़ी के इस मामले में अब आरोप के बिंदुओं पर सुनवाई होनी है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई की तिथि छह मई तय की है।

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सह अभियुक्तों ने कोर्ट में वारंट निरस्त करने की दी थी अर्जी

एमपी एमएलए कोर्ट में सह अभियुक्त स्वामी सच्चिदानंद, उमाशंकर, सत्य प्रकाश, प्रेम सिंह, मुकेश कुमार, कायम सिंह ने वारंट निरस्त कराने की अर्जी पेश की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 50 हजार रुपये का निजी मुचलका पेश करने का आदेश दिया।

अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में रखी दलील

इसी दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में बताया कि आरोपितों के खिलाफ पत्रावली में कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि आरोपितों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में विचारण किया जाएगा। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क में बल है। आरोपितों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद ही गवाही ली जा सकती है। उक्त त्रुटि एटा जिले की संबंधित अदालत से हुई है। अब मामले की अग्रिम सुनवाई पर आरोप के बिंदुओं पर चर्चा होगी।

एटा जिले के कोतवाली नगर थाने का मामला

अभियुक्तों के खिलाफ एटा जिले के कोतवाली नगर थाने में 22 जून 2012 को डॉ. सुजाता वर्मा ने इस आशय की तहरीर दी कि अभियुक्तों ने एकराय होकर मरघट की जमीन का बैनामा करा लिया है। डीएम ने मामले की जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करा दिया।


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