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Court News: आचार संहिता उल्लंघन केस में पूर्व विधायक अशरफ पर आरोप तय

पूर्व विधायक पर आरोप तय किया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान धूमनगंज क्षेत्र में टेलीफोन बक्से सड़क तथा हेल्थ सेंटर के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा पोस्टर लगाया था जबकि वह जानते थे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई है

By Ankur TripathiEdited By: Published: Tue, 02 Nov 2021 08:30 AM (IST)Updated: Tue, 02 Nov 2021 08:30 AM (IST)
Court News: आचार संहिता उल्लंघन केस में पूर्व विधायक अशरफ पर आरोप तय
आरोप तय किए जाने के दौरान अशरफ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान के मुकदमे में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। आरोप तय किए जाने के दौरान अशरफ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में  प्रयागराज के बमरौली से गिरफ्तारी के बाद अशरफ को बरेली जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपित अशरफ के भाई अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद हैं।

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शहर पश्चिमी चुनाव के दौरान का है मामला

एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोप तय किया है l प्रकरण थाना धूमनगंज का है l शहर पश्चिमी विधानसभा चुनाव के दौरान रिटर्निंग आफीसर ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी l पूर्व विधायक पर आरोप तय किया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान धूमनगंज क्षेत्र में टेलीफोन बक्से, सड़क तथा हेल्थ सेंटर के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा, पोस्टर लगाया था जबकि वह जानते थे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई है l कोर्ट ने कहा कि झंडा, पोस्टर लगाकर उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है l

गांजा तस्कर को नहीं मिली जमानत

प्रयागराज : गांजा तस्करी के आरोपित रामराज मौर्या की जमानत अर्जी विशेष न्यायालय की न्यायाधीश रागिनी ने सोमवार को खारिज कर दी। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक श्रीप्रकाश शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि आरोपित को साढ़े तीन कुंतल गांजा के साथ पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा अपराध गंभीर प्रकृति का है। अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। प्रभारी निरीक्षक फूलपुर राजकिशोर ने तीन अगस्त 2021 को जंघई रोड के पास से रामराज को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपित की बोलोरो गाड़ी से 350 किलो गांजा बरामद हुआ था।


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