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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नए फार्म किए जारी, दाखिल होने लगा आइटीआर Prayagraj News

सीबीडीटी ने इस बार एक अप्रैल को नए फार्म जारी कर दिए हैं। विभाग ने बगैर विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की है। जबकि विलंब शुल्क के साथ आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय है।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Sun, 04 Apr 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 07:00 AM (IST)
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नए फार्म किए जारी, दाखिल होने लगा आइटीआर Prayagraj News
नए फार्म जारी होने से आयकर विवरणी यानी आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल भी होने लगा है।

प्रयागराज, जेएनएन। वित्तीय वर्ष 2020-21 और कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने नए फार्म जारी कर दिए हैं। विभाग ने एक से सात नंबर तक के फार्म जारी किए हैं। इसमें सहज और सुगम प्रकार के फार्मों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए फार्म जारी होने से आयकर विवरणी यानी आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल भी होने लगा है।

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विगत कई वर्षों से आयकर रिटर्न के नए फार्म विलंब से जारी किए जाते थे। इससे आयकर विवरणी दाखिल करने वाले लोगों को असुविधा होती थी। समय से रिटर्न फाइल न होने पर विलंब शुल्क भी जमा करना होता था। इसके मद्देनजर दो साल पहले हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि आयकरदाताओं को एक अप्रैल को नए फार्म हरहाल में उपलब्ध करा दिए जाएं। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में ही सीबीडीटी ने इस बार एक अप्रैल को नए फार्म जारी कर दिए हैं। विभाग ने बगैर विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की है। जबकि विलंब शुल्क के साथ आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तय है।

एक और पांच हजार विलंब शुल्क

चार्टर्ड एकाउंटेंट गौरव अग्रवाल का कहना है कि कई सालों से फार्म विलंब से जारी होता था। इस बार पहली तारीख को फार्म जारी हुआ है। पांच लाख से कम पर एक हजार और पांच लाख रुपये से ज्यादा पर पांच हजार रुपये विलंब शुल्क जमा होगा। बताया कि एक से चार फार्म तक आइटीआर दाखिल होना शुरू भी हो गया है।


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