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पुआल जलाने पर किसान के खिलाफ मुकदमा

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सराय अब्दुल मलिक गांव के किसान शिव मूरत यादव पुत्र नन्हकू गुरुवार को अपने आराजी संख्या 758 में फसल अवशेष जलाया था। जिसकी जानकारी होने पर क्षेत्रीय लेखपाल सुप्रीम कुमार सिंह ने फूलपुर कोतवाली में उक्त किसान के खिलाफ तहरीर देकर पुआल जलाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 11:02 PM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 11:02 PM (IST)
पुआल जलाने पर किसान के खिलाफ मुकदमा
पुआल जलाने पर किसान के खिलाफ मुकदमा

फूलपुर : फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सराय अब्दुल मलिक गांव के किसान शिव मूरत यादव पुत्र नन्हकू गुरुवार को अपने आराजी संख्या 758 में फसल अवशेष जलाया था। जिसकी जानकारी होने पर क्षेत्रीय लेखपाल सुप्रीम कुमार सिंह ने फूलपुर कोतवाली में उक्त किसान के खिलाफ तहरीर देकर पुआल जलाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किसान के विरुद्ध धारा 188 व 278 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल व प्रभारी राजस्व निरीक्षक सुप्रीम कुमार सिंह ने किसानों का आह्वान किया है कि कोई भी किसान अपने खेतों में फसल अवशेष नही जलाएगा। यदि जलाता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।

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