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प्रयागराज में परिवार के पांच लोगों का बेरहमी से किया था कत्ल, जानिए अदालत का आदेश

मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया था कि वे बनकट के पास बगीचे में डेरा डाले थे। दिन में घूम-घूम कर खिलौना चूड़ी आदि बेचते थे। रात में घर में घुसकर चोरी और हत्या करते थे। बदमाशों के बयान के आधार पर आरोपित का नाम प्रकाश में आया।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 10:10 AM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 10:16 AM (IST)
प्रयागराज में परिवार के पांच लोगों का बेरहमी से किया था कत्ल, जानिए अदालत का आदेश
अदालत ने घर में घुसकर परिवार के पांच लोगों की हत्या के आरोपित की जमानत की खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। एक ही परिवार के पांच सदस्य की निर्मम हत्या के आरोपित बलिराम खरवार उर्फ बल्ली की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

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दो साल पहले साेरांव थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात

कार्तिकेय तिवारी ने पांच जनवरी 2020 को थाना सोरांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि यूसुफपुर गांव में उसकी बहन कामिनी उर्फ सोनी उसके दोनों बच्चों छह वर्ष के कान्हा, तीन साल के कुंज, पति सोमदत्त तिवारी उर्फ सोनू, बहन के ससुर विजय शंकर तिवारी की हत्या की गई थी। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ग्राम प्रधान प्रदीप सरोज के षंडयत्र से सच्चिदानंद तिवारी आदि पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान विवेचना मांडा क्षेत्र में मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों ने बताया था कि वे थाना सोरांव के बनकट के पास बगीचे में डेरा डाले थे। दिन में घूम-घूम कर खिलौना, चूड़ी आदि बेचते थे। रात में घर में घुसकर चोरी और हत्या जैसे अपराध करते थे। बदमाशों के बयान के आधार पर ही आरोपित का नाम प्रकाश में आया। आरोपित द्वारा अन्य के साथ मिलकर यूसुफपुर में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या करने का आरोप है। आरोपित के पास से पुलिस ने दो हंसिया, चापड़, रंभा आदि बरामद किया था।

पीट-पीटकर हत्या में आजीवन कारावास की सजा

प्रयागराज : जिला अदालत ने पीट-पीटकर शामली देवी की हत्या के आरोपित कड़ेदीन को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि बिटोला देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 पर दोष सिद्ध होने पर शर्तों के साथ एक वर्ष की सदाचार की परिवीक्षा प्रदान किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पांच दिन के अंदर अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें और अन्य किसी अपराध में लिप्त होने पर या शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड का आदेश लागू हो जाएगा।

अपर सत्र न्यायाधीश रागिनी ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी टीएन दीक्षित एवं मारुत्यानन्द मिश्र के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। थाना फूलपुर लाइन का पूरा सांवडीह के रहने वाले घनश्याम उर्फ पप्पू ने 27 जुलाई 2008 को एफआइआर कराई थी कि वह अपनी मौसेरी बहन के यहां आया हुआ था। आरोपितों से जमीन के विवाद को लेकर आपस में लड़ाई होने लगी। तब कड़ेदीन, बिटोला लाठी-डंडा लेकर शामली देवी के ऊपर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।


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