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इलाहाबाद हाई कोर्ट में ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील, अंतरिम अर्जी लंबित तो कार्रवाई नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी करके ध्वस्तीकरण आदेश की अपील पर अंतरिम अर्जी तय होने या लंबित रहने तक प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इस पर बार-बार आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 21 Dec 2020 07:11 PM (IST)Updated: Mon, 21 Dec 2020 07:11 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील, अंतरिम अर्जी लंबित तो कार्रवाई नहीं
हाईकोर्ट ने भवन गिराने से रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर समादेश जारी करने से इनकार कर दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। शीतकालीन अवकाश में बैठी इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने सामान्य समादेश जारी करके ध्वस्तीकरण आदेश की अपील पर अंतरिम अर्जी तय होने या लंबित रहने तक प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इस पर बार-बार आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

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इसी के साथ न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने मेरठ विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहने तक भवन गिराने से रोकने की मांग में दाखिल याचिका पर समादेश जारी करने से इनकार कर दिया है।

हाई कोर्ट ने यह आदेश मेरठ के प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप ढाका, भगवाना चौधरी व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गयी है। लेकिन, अंतरिम अर्जी पर कोई आदेश नहीं हुआ है। वह विचाराधीन है। प्राधिकरण इसका फायदा उठाकर ध्वस्तीकरण करना चाहता है। उसे ऐसा करने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि जब सामान्य समादेश जारी किया गया है तो अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। 


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