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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखें।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 10:14 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 12:16 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जिला तबादले की सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार करना जारी रखें। लेकिन, सूची को अंतिम रूप न दे। दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित तमाम अध्यापकों ने अंतर जिला स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। तीन नवंबर को इस पर निर्णय सुनाया जाएगा।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, सीमांत सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा आदि वकीलों ने पक्ष रखा। याचिकाओं में अंतर जिला तबादले के तहत पुरुष व महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों, पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्राविधान है कि एक बार जिस शिक्षक ने स्थानांतरण ले लिया वह दोबारा नहीं ले सकता, जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्राविधान नहीं था, जिसे 2018 में हटा लिया गया था। अब 2019 के शासनादेश में फिर से वही प्राविधान लागू कर दिया गया।

याचीगण का कहना था कि ये नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को पूर्व में अपने गृह जिले में नियुक्ति नहीं मिली उनको दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है। इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। नियमावली में बदलाव करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

22 अक्टूबर को जारी होनी थी सूची : बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की सूची 22 अक्टूबर को जारी करने की तैयारी कर रहा था, जबकि पहले यह सूची 15 अक्टूबर को घोषित की जानी थी। अब यह प्रकरण तीन नवंबर तक लटक गया है।


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