इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेई भर्ती परीक्षा 2013 में चयन प्रक्रिया के खिलाफ याचिका पर UPPSC से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेई भर्ती परीक्षा 2013 के इंटरव्यू में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाने व बैकलॉग के पदों पर नियुक्तियां न करने पर यूपीपीएससी व यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेई यानी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2013 के साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाने व बैकलॉग भर्ती के 17 पदों पर नियुक्तियां न करने के मामले में दाखिल याचिका पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने फरीज अली अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 24 दिसंबर 2013 को जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इसमें सामान्य चयन के 2747 पद व विशेष कोटे के 17 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना था। लिखित परीक्षा में याचीगण चयनित नहीं हो सके। याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार तय पद से तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए था। ऐसा न करने से याची चयनित होने से वंचित रह गए।
याची का कहना है कि विशेष कोटे के 17 पदों पर चयन के लिए सिर्फ चार अभ्यर्थियों को बुलाया गया। साथ ही कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण इन पदों पर कोई चयन नहीं किया गया, जबकि याची पूरी तरह से उपयुक्त व्यक्ति है, परंतु उसे साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।