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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही के विधायक विजय मिश्र के 71 आपराधिक मामलों की मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही के विधायक विजय मिश्र के खिलाफ दर्ज 71 आपराधिक मामलों की स्थिति का ब्योरा मांगा है। हाई कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए सात जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 07:54 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 08:00 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही के विधायक विजय मिश्र के 71 आपराधिक मामलों की मांगी जानकारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही के विधायक विजय मिश्र पर दर्ज 71 आपराधिक मामलों की स्थिति का ब्योरा मांगा है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ दर्ज 71 आपराधिक मामलों की स्थिति का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए सात जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची चाहे तो इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने विजय मिश्र की जमानत अर्जी पर दिया है।

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याची पर अपने ही रिश्तेदार की जमीन व मकान पर कब्जा करने का आरोप है। रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी है। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ 71 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी व लोकेश द्विवेदी ने कहा कि याची ने जमानत हलफनामे में सभी केसों की जानकारी दी है। कोर्ट ने सभी मुकदमों की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया है।


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