माघ मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने के लिए इंतजाम से इलाहाबाद हाईकोर्ट संतुष्ट
माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ के स्नान के लिए आने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि राज्य सरकार व प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से कोविड पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ के स्नान के लिए आने पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी है कि राज्य सरकार व प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से कोविड पर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने उत्कर्ष मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है।
अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि माघ मेले में आने वाले स्नानार्थियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया गया है जो मेले की व्यवस्था तथा एक स्थान पर भीड़ न जुटने पाए, इसकी निगरानी कर रहा है। वह लोगों को सावधानी बरतने व एक स्थान पर भीड़ के रूप में एकत्र न होने और गाइडलाइंस का पालन करने की भी सलाह देगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों को देखते हुए हस्तक्षेप न कर याचिका निस्तारित कर दी है।