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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खलिहान से अवैध कब्जा न हटाने पर एसडीएम व तहसीलदार को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर जिला की शाहगंज तहसील के डोभी गांव के खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण न हटाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसडीएम व तहसीलदार को फटकार लगाते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 18 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 13 Nov 2020 10:06 PM (IST)Updated: Fri, 13 Nov 2020 10:06 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खलिहान से अवैध कब्जा न हटाने पर एसडीएम व तहसीलदार को लगाई फटकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खलिहान से अवैध कब्जा न हटाने पर एसडीएम व तहसीलदार को फटकार लगाई है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर जिला की शाहगंज तहसील के डोभी गांव के खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण न हटाने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एसडीएम व तहसीलदार को फटकार लगाते हुए याचिका को सुनवाई के लिए 18 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अरविंद कुमार यादव की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। याची का कहना है कि आराजी संख्या-252 खलिहान है। इस पर संतोष कुमार यादव ने अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों के शिकायत करने पर एसडीएम ने 2016 में उसे बेदखल करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ अपील भी डीएम ने खारिज कर दिया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने बेदखली आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। फिर भी उसकी बेदखली नहीं की गयी तो यह याचिका दायर की गयीं हैं।

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा तो कहा गया कि लेखपाल की राजस्व संहिता की धारा-30 की नक्शा दुरुस्त करने की रिपोर्ट पर कार्यवाही लंबित है। फिर कोर्ट ने कार्यवाही पूरी करने या हाजिर होने का आदेश दिया था। इस पर एसडीएम ने कार्यवाही पूरी करने की जानकारी दी। लेकिन, बेदखली नहीं की।


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