Allahabad High Court: तालाब का अतिक्रमण हटाने पर विरोधाभासी रिपोर्ट, प्रयागराज के डीएम से मांगी गई आख्या
Allahabad High Court यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर दिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर आ रही कमी के लिए कोर्ट ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीओ सदर प्रयागराज व एडवोकेट कमिश्नर की तालाब से अतिक्रमण हटाने की विरोधाभासी रिपोर्ट पर जिलाधिकारी से आख्या मांगी है। कहा कि यदि एसडीओ की रिपोर्ट गलत निकली तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने जिलाधिकारी को जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने व बहाल करने का निर्देश दिया है। एसडीओ ने कहा है कि तालाब से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, जबकि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा व शुभम द्विवेदी ने कहा कि अब भी अतिक्रमण पूरी तरह से हटा नहीं है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पीडीए से शहर के तालाबों की सूची मांगी है।
खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर दिया आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर दिया है। कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर आ रही कमी के लिए कोर्ट ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। कहा कि वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है जो सकारात्मक संकेत है। सीएमओ प्रयागराज व मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने हलफनामा दाखिल कर बताया स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के पोस्ट कोविड वार्ड को वाई-फाई कर दिया गया है। अस्पताल के पास दो एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस मौजूद है।
याचिका की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी
कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम को अंडर ग्राउंड पाॄकग बहाली के साथ इसका इस्तेमाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा कि प्रयागराज एयरपोर्ट को जाने वाले मार्ग पर पुल बनेगा अथवा फ्लाई ओवर सरकार उसे स्पष्ट करे। कोर्ट ने जार्जटाउन, कचहरी टी प्वाइंट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।