बाहुबली विधायक विजय मिश्र को बड़ा झटका, जेल बदलने की अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की आगरा से नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज भेजने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में प्रयागराज या आस-पास के जिले की जेल में शिफ्ट करने की मांग की गयी थी।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की आगरा से नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज भेजने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में प्रयागराज या आस-पास के जिले की जेल में शिफ्ट करने की मांग की गयी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चूलाल व न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विधायक विजय मिश्र की याचिका पर दिया है।
विधायक विजय मिश्र ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने, जेल में कोरोना संक्रमण फैलने, परिवार वालों से मुलाकात न हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज व भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का सहारा लिया था। लेकिन, कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। जेल में अब कोई भी संक्रमित मरीज नहीं है। याची को फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गयी है। मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हो सकती है, ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरूरत नहीं है।
राज्य सरकार के कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज दी है। विधायक विजय मिश्र के खिलाफ करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक रिश्तेदार की जमीन हड़पने और गायिका से यौन शोषण समेत कई मामले शामिल हैं। अगस्त 2020 में गिरफ्तार करने के बाद उन्हें आगरा जेल में रखा गया है।