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कानपुर के ज्योति हत्याकांड में आरोपित पति की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में आरोपित पति पीयूष श्यामदसानी की द्वितीय जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 10:35 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 10:36 PM (IST)
कानपुर के ज्योति हत्याकांड में आरोपित पति की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज
कानपुर के ज्योति हत्याकांड में आरोपित पति की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में आरोपित पति पीयूष श्यामदसानी की द्वितीय जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को प्रकरण का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत यथाशीघ्र निस्तारित करने का भी आदेश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने याची पीयूष श्यामदसानी की ओर दाखिल जमानत अर्जी पर दिया है। वर्ष 2014 में कानपुर नगर के स्वरूप नगर थाने में अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के दिन पति याची अपनी पत्नी ज्योति के साथ डिनर करके रेस्टोरेंट से लौट रहा था। उसी समय अज्ञात बदमाशों ने पीयूष की कार से उतारकर ज्योति की हत्या कर दी। बाद में विवेचना में ससुरालवाले की ही मुल्जिम बन गए। सुनवाई के दौरान कहा गया कि विचारण में विलंब हो रहा है, मुल्जिम 30 जुलाई 2014 से निरुद्ध है। इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

विपक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपित के इशारे पर पत्नी की हत्या हुई है। यह काम भाड़े के अपराधियों ने किया है। यह केस परिस्थितिजन्य व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की श्रेणी का है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस जमानत अर्जी के आदेश में दिए गए आब्जर्वेशन का ट्रायल प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अदालत ने याची की पहली जमानत वर्ष 2017 में निरस्त की थी और ट्रायल आठ माह में पूरा करने का निर्देश दिया था।

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