हाई कोर्ट ने औरैया दुर्घटना मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार, कहा- उचित फोरम पर उठाएं मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया दुर्घटना में मृतकों व घायलों को एक वाहन में रखकर झारखंड भेजने की खबर को लेकर दाखिल जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया दुर्घटना में 26 मजदूरों की मौत की घटना के बाद मृतकों व घायलों को एक वाहन में रखकर झारखंड भेजने की खबर को लेकर दाखिल जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी औरैया व राज्य सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं। याची मामले को उचित फोरम या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठा सकता है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता कमल कृष्ण राय व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि दुर्घटना के 40 घंटे बाद मृतकों व घायलों को एक वाहन में रखकर झारखंड भेजने की अमानवीय घटना की रोक, घायलों को राज्य में न भेजकर वहीं इलाज कराने तथा उचित मुआवजा देने के लिए सरकार को नीति बनाने का निर्देश दिया जाय। मृतकों के साथ सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाए।