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उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई से रोक हटी, छह को होगी सुनवाई

Allahabad High Court उमा भारती के खिलाफ मामला महोबा के थाना चरखारी महोबा के अंतर्गत 2012 की है। याची का कहना है कि यह केस राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है। वह विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Sat, 19 Dec 2020 02:03 PM (IST)Updated: Sat, 19 Dec 2020 02:03 PM (IST)
उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई से रोक हटी, छह को होगी सुनवाई
पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ महोबा कोर्ट में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर लगी रोक हटा ली है। अब इस मुकदमे पर वैधता की याचिका की सुनवाई छह जनवरी को होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती व अन्य के खिलाफ लम्बे समय से विचाराधीन याचिका को अंतिम निस्तारण के लिए छह जनवरी को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने उमा भारती व छह अन्य की मुकदमे की वैधता की चुनौती याचिका पर दिया है। महोबा जिला प्रशासन ने उमा भारती व समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी।

उमा भारती के खिलाफ मामला महोबा के थाना चरखारी, महोबा के अंतर्गत 2012 की है। याची का कहना है कि यह केस राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है। वह विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। झूठे आरोपों पर केस दर्ज कराया गया है।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को छह माह तक सीमित कर दिया है। इसलिए अंतरिम आदेश विखंडित किया जा रहा है। अदालत मुकदमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। याची अधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर कोर्ट ने यह कहते हुए छह जनवरी की तिथि तय की है कि 2013 में दाखिल इस याचिका की सुनवाई स्थगित नहीं होगी। 


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