Allahabad High Court: माउंट लिटेरा जी स्कूल झूंसी की नीलामी पर रोक, हाई कोर्ट ने यह दिया आदेश
Allahabad High Court सीबीएससी बोर्ड से संबद्ध माउंट लिटेरा जी स्कूल झूंसी की 16 मार्च को होने वाली नीलामी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण प्रयागराज के अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीएससी बोर्ड से संबद्ध माउंट लिटेरा जी स्कूल झूंसी की 16 मार्च को होने वाली नीलामी पर ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण प्रयागराज के अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दिया है। अधिकरण को 17 मार्च को केस तय करने का निर्देश दिया है। कहा है कि उस दिन तय करना संभव न हो तो प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निर्णीत करें।
शिक्षा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रबंध समिति की याचिका पर आदेश
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने शिक्षा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की। इनका कहना है कि ट्रस्ट ने बैंक ऑफ इंडिया लोहटिया वाराणसी के आदेश से स्कूल की नीलामी की जा रही है। याची पर 6.6 करोड़ रुपये लोन की अदायगी न करने का आरोप है, जबकि याची दो बार में 95 लाख व 40 लाख रुपये भुगतान कर चुका है। शेष भुगतान के लिए समय मांगा है। साथ ही वसूली कार्रवाई के खिलाफ डीआरएटी प्रयागराज में अपील लंबित है। अपील तय होने से पहले ही नीलामी की जा रही है, जो गलत है।
याचिका में की गई थी मांग
याचिका में डीआरएटी के 22 फरवरी 2021 के आदेश व बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के छह फरवरी 2021 के आदेश को रद करने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने अपील तय करने व नीलामी रोकने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।