Allahabad High Court: पूर्व ग्राम प्रधानों से घोटाले की वसूली आदेश पर रोक
ग्राम पंचायत डाहिनी के पूर्व ग्राम प्रधान राहुल यादव ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर वैरई के पूर्व ग्राम प्रधान श्याम रतन और ग्राम पंचायत निजामपुर गदूमा के ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध घोटाले की राशि की भरपाई करने के लिए जिलाधिकारी ने वसूली का आदेश दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितता, घोटाले के आरोपी ग्राम प्रधानों से वसूली किए जाने संबंधी जिलाधिकारी फिरोजाबाद के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने वसूली पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।
राज्य सरकार से मांगा जवाब
ग्राम पंचायत डाहिनी के पूर्व ग्राम प्रधान राहुल यादव, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर वैरई के पूर्व ग्राम प्रधान श्याम रतन और ग्राम पंचायत निजामपुर गदूमा के ग्राम प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध घोटाले की राशि की भरपाई करने के लिए जिलाधिकारी ने वसूली का आदेश दिया है। ग्राम प्रधान राहुल यादव के विरुद्ध लगभग 13 लाख रुपये, प्रधान श्याम रतन के विरुद्ध छह लाख और प्रधान उदयवीर सिंह के विरुद्ध आठ लाख रुपये की राशि वसूल की जानी है। ग्राम प्रधानों ने हाई कोर्ट में वसूली कार्रवाई को चुनौती दी है। याचीगण के अधिवक्ता का कहना था कि वसूली आदेश जारी करने से पूर्व उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों व नियमों में दिए गए प्रविधानों का पालन किया गया, इसलिए वसूली आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।