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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल की पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गाड़ियों का संचालन पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा को ताजमहल के आस-पास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों का संचालन नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुमन्य गाड़ियां ही चलने पाए। कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।

By Umesh Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 11:02 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 11:02 PM (IST)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल की पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों का संचालन पर लगाई रोक।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी आगरा को ताजमहल के आस-पास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों का संचालन नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुमन्य गाड़ियां ही चलने पाए। कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।

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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रमोद शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में गोल्फ गाड़ियों से बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जाहिर की गई है। इनके अधिक संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। याची का कहना है कि ताजमहल के आस-पास पांच सौ मीटर की परिधि में गैर पंजीकृत गोल्फ गाड़ियों की भरमार हो गई है। इनके अनियमित संचालन से क्षेत्र में न सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

आगरा विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में डीएम आगरा को कई बार पत्र लिखा है। लेकिन, जिला प्रशासन की ओर से इसे नियंत्रित करने का कोई कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट ने इस मामले में 22 फरवरी तक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इस दौरान डीएम यह सुनिश्चत करें कि क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं गाडिय़ों का संचालन हो जिनको अनुमति प्राप्त है।


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