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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत विभाग पीलीभीत के कर्मचारी दुर्गाचरन के खिलाफ छह माह में विभागीय जांच पूरी करने का जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को आदेश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 08:41 PM (IST)Updated: Fri, 29 May 2020 08:41 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत कर्मी के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने का दिया आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला पंचायत विभाग पीलीभीत के कर्मचारी दुर्गाचरन के खिलाफ छह माह में विभागीय जांच पूरी करने का जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को आदेश दिया है। दुर्गा चरन को जिला पंचायत राज अधिकारी ने एक मई 2020 को गंभीर आरोपों में निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने सुनवाई की। 

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याची का कहना है कि उसे छह दिसंबर 2019 को चार्जशीट दी गई थी। उस पर उसने 23 दिसंबर 2019 को जवाब दाखिल किया। उसके द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किए बिना उसे निलंबित कर दिया गया। याचिका में निलंबन आदेश रद करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन के बाद कहा कि याची पर लगाए गए आरोप गंभीर है। इस मामले की विभागीय जांच पूरी कर ली जाय। कोर्ट ने मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जिला पंचायत राज अधिकारी पीलीभीत को प्रकरण मेरिट के आधार पर तय करने का निर्देश दिया है।


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