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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव जल्द कराने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव यथाशीघ्र कराने का आदेश दिया है। यहां से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खां के निर्वाचन को हाई कोर्ट रद कर चुका है। इससे उक्त विधानसभा सीट रिक्त हो गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 09:27 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 07:56 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव जल्द कराने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव यथाशीघ्र कराने का आदेश दिया है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव यथाशीघ्र कराने का आदेश दिया है। यहां से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खां के निर्वाचन को हाई कोर्ट रद कर चुका है। इससे उक्त विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। उत्तर प्रदेश की सात रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन स्वार विधानसभा सीट को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 

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रामपुर जिले के नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया। याची के अधिवक्ता विक्रांत पांडेय के मुताबिक स्वार से निर्वाचित विधायक अब्दुल्ला आजम खां ने गलत जन्म तारीख प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2019 को उनका निर्वाचन रद कर दिया था।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सात रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन स्वार विधानसभा सीट को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अधिवक्ता का कहना था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा की सीट छह माह से अधिक रिक्त नहीं रखी जा सकती है, इसलिए स्वार सीट पर भी चुनाव कराया जाए। चुनाव आयोग की ओर से इस पर आपत्ति की गई कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है। दूसरे याची ने चुनाव आयोग को कोई प्रत्यावेदन नहीं दिया है इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है।

याची के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। हाई कोर्ट को इस मामले में सीधे सुनवाई कर आदेश पारित करने का अनुच्छेद 226 में अधिकार है। राज्य सरकार का कहना था कि चुनाव अधिसूचना जारी करना भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है। राज्य सरकार स्वार सीट को रिक्त घोषित कर चुकी है।

बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 29 सितंबर को उत्तर प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का एलान किया था। उपचुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी हुई और मतदान तीन नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को कराई जाएगी। उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यूपी में आठ सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है।


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