Allahabad High Court: नाले को कैनाल से जोड़ने के मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
याची का कहना है कि नगर पालिका परिषद ने सीवर नाले का निर्माण करने और उसे कैनाल (नहर) में जोड़ने का फैसला लिया है। ऐसा करना जनहित में नहीं है। इससे जल प्रदूषित होगा। लोगों को नुकसान होगा। कानूनन सीवर के नाले को कैनाल से नहीं जोड़ सकते।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी रामपुर को निर्देश दिया है कि सीवर नाले को कैनाल से जोड़ने की शिकायत की जांच करके पांच अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने छोटे की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने रामपुर के जिलाधिकारी को दिया निर्देश
याची का कहना है कि नगर पालिका परिषद ने सीवर नाले का निर्माण करने और उसे कैनाल (नहर) में जोड़ने का फैसला लिया है। ऐसा करना जनहित में नहीं है। इससे जल प्रदूषित होगा। लोगों को नुकसान होगा। कानूनन सीवर के नाले को कैनाल से नहीं जोड़ सकते। इसके बावजूद लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है।