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Allahabad High Court : सर्व शिक्षा परियोजना कर्मियों के वेतन कटौती पर रोक का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा परियोजना में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर स्टेनोग्राफर व लिपिकों के वेतन में कटौती करने के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के आदेश को निलंबित कर दिया है और पूर्व की भांति भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 09:00 PM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 09:00 PM (IST)
Allahabad High Court : सर्व शिक्षा परियोजना कर्मियों के वेतन कटौती पर रोक का आदेश
राज्य सरकार से जवाब तलब, पूर्व की भांति वेतन भुगतान का भी निर्देश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा परियोजना में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर व लिपिकों के वेतन में कटौती करने के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के आदेश को निलंबित कर दिया है और पूर्व की भांति भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

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प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कटौती करने का आदेश जारी किया

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजीव मिश्र व राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता निमाई दास ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि उप्र सर्व शिक्षा परियोजना बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने 21 दिसंबर, 2017 को दिए जा रहे भुगतान में 28.7 फीसद की वृद्धि की। अब 15 जनवरी, 2021 को प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कटौती करने का आदेश जारी किया है। ऐसा करने का उन्हें क्षेत्राधिकार नहीं है और बिना याचियों को सुनवाई का मौका दिए वेतन में कटौती करना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। इसी मामले में दर्जनों याचिकाएं लंबित हैैं। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सभी याचिकाओं को 10 जून को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

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