Allahabad High Court : बैंक लोन धोखाधड़ी के आरोपित कंपनी प्रोपराइटर को जमानत नहीं
याची का कहना था कि वह कंपनी का कर्मचारी है। ईश्मा अरोड़ा व नितिन अरोड़ा ने कंपनी के लिए लोन लेकर अपने नाम पैसा कर लिया और उसे फंसा दिया गया। सीबीआइ का कहना था कि याची कंपनी का प्रोपराइटर है।
प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंक आफ महाराष्ट्र से चार करोड़ ऋण की धोखाधड़ी के आरोपित मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कंपनी, नोएडा के प्रोपराइटर अमित वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूॢत ओमप्रकाश ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कंपनी के नाम लोन लेकर पैसा दूसरी कंपनी में भेजा गया और लोन न अदा कर एनपीए करा लिया गया। यह सामाजिक आॢथक गंभीर अपराध है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती। अर्जी का विरोध सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने किया।
याची का कहना था कि वह कंपनी का कर्मचारी है। ईश्मा अरोड़ा व नितिन अरोड़ा ने कंपनी के लिए लोन लेकर अपने नाम पैसा कर लिया और उसे फंसा दिया गया। सीबीआइ का कहना था कि याची कंपनी का प्रोपराइटर है। बैंक धोखाधड़ी के षड्यंत्र में लिप्त है। एक ही दस्तावेज पर कई बैंकों से लोन लिए गए।