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इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्‍ताओं ने की वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की मांग

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्‍यक्ष बोले कि माघ मेला जैसा बड़ा धार्मिक मेला बिना व्यवधान के चल रहा है तो जरूरी प्रबंध करके कोर्ट में केसों की शारीरिक सुनवाई भी हो सकती है। अधिवक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाए।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 08:11 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 08:11 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्‍ताओं ने की वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की मांग
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की व्यवस्था कराने की मांग की है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। केसों की वर्चुअल सुनवाई में तकनीकी दिक्कत होने का हवाला देकर वकीलों ने शारीरिक सुनवाई की सुविधा देने की मांग की है। इस संबंध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई में कनेक्विटी न होने की समस्या लगातार बनी है। इससे केस की ठीक से सुनवाई हुए बिन आदेश जारी हो रहे हैं, अधिवक्ता केस से जुड़े दस्तावेज भी जमा नहीं कर पा रहे हैं।

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वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की व्‍यवस्‍था लागू की जाए : बार अध्‍यक्ष

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्‍यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि माघ मेला जैसा बड़ा धार्मिक मेला बिना व्यवधान के चल रहा है तो जरूरी प्रबंध करके कोर्ट में केसों की शारीरिक सुनवाई भी हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को आश्वस्त किया था वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था मात्र दो सप्ताह के लिए है। इसकी प्रति सप्ताह समीक्षा की जाएगी। अब चार सप्ताह बीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाए।

मुख्‍य न्‍यायाधीश को प्रस्‍ताव भेज किया अनुरोध

बैठक का संचालन महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन ने किया। अंत में प्रस्ताव पारित करके मुख्य न्यायाधीश को भेजकर केसों की वर्चुअल के साथ शारीरिक सुनवाई का अनुरोध किया गया है। बैठक में मनोज कुमार मिश्र, नीरज त्रिपाठी, सुरेंद्रनाथ मिश्र, धर्मेंद्र ङ्क्षसह यादव, सत्यम पांडेय आदि मौजूद रहे।

हाई कोर्ट ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी की

मतदाता सूची पर विवाद होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी करके 31 जनवरी तक जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा. केजे ठाकर व न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने आगरा क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 22 जनवरी 2022 को मतदाता सूची की अधिसूचना जारी की गई। याची संस्था का नाम उस सूची से नदारद है। एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। इस पर याची ने हाई कोर्ट की शरण ली है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से याचिका अतिआवश्यक मानते हुए सुनवाई की गई। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।


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